डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका में रह रहे विदेशी नागरिकों से अपना पंजीकरण कराने को कहा है। प्रशासन ने कहा है कि 30 दिनों से ज़्यादा समय तक अमेरिका में रहने वाले विदेशी नागरिकों को सरकार के पास पंजीकरण कराना होगा। इतना ही नहीं, प्रशासन ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर विदेशी नागरिक ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है और जेल भी हो सकती है।
होमलैंड सुरक्षा विभाग (डीएचएस) ने शनिवार को कहा, ‘अमेरिका में 30 दिनों से अधिक समय तक रहने वाले विदेशी नागरिकों को संघीय सरकार के साथ पंजीकरण कराना होगा। अनुपालन न करना जुर्माना और कारावास से दंडनीय अपराध है।’ विभाग ने राष्ट्रपति ट्रम्प के कार्यालय और होमलैंड सुरक्षा विभाग की सचिव कृषि नोएम को टैग करते हुए कहा, ‘राष्ट्रपति ट्रम्प और सेक_नोएम का अवैध विदेशियों के लिए एक स्पष्ट संदेश है: अभी निकल जाओ और स्व-निर्वासन करो।’
अमेरिका में मौजूद विदेशी नागरिकों को 30 दिनों से अधिक समय तक संघीय सरकार के साथ पंजीकृत करना होगा। अनुपालन करने में विफलता जुर्माना और कारावास से दंडनीय अपराध है। @Potus ट्रम्प और @Sec_loem अवैध एलियंस के लिए एक स्पष्ट संदेश रखें: अब छोड़ दें और आत्म-अवकाश। pic.twitter.com/frsaqtua7h
– होमलैंड सिक्योरिटी (@DHSGOV) 12 अप्रैल, 2025
DHS ने चेतावनी दी कि अगर विदेशी नागरिक पंजीकरण नहीं कराते या स्व-निर्वासन नहीं करते, तो उन्हें तुरंत निर्वासित कर दिया जाएगा और उन्हें पहले से अपने मामले व्यवस्थित करने का कोई मौक़ा नहीं दिया जाएगा।
इसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति 30 दिनों से अधिक समय तक स्व-निर्वासन का अंतिम आदेश प्राप्त करता है, तो उस पर प्रतिदिन 998 अमेरिकी डॉलर (लगभग 85,924 रुपये) का जुर्माना लगाया जाएगा। उन विदेशी नागरिकों पर 1,000-5,000 अमेरिकी डॉलर (लगभग 86,096 रुपये से 4.30 लाख रुपये) का जुर्माना लगाया जाएगा, जो अधिकारियों को सूचित करने के बाद भी स्व-निर्वासन करने में विफल रहते हैं।