अमेरिका में विदेशी नागरिकों के लिए ट्रंप सरकार ने नया नियम लागू किया है. नए नियम के मुताबिक अमेरिका में 30 दिनों से ज्यादा रह रहे विदेशी नागरिकों को खुद को रजिस्टर कराना होगा. अगर वो ऐसा करने में नाकाम रहते हैं तो उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर जेल की हवा खानी पड़ सकती है. इसके साथ ही उन्हें देश से डिपोर्ट भी किया जा सकता है.
होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने नया आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक 30 दिनों से ज्यादा समय तक अमेरिका में रहने वाले विदेशी नागरिकों को फेडरल गवर्नमेंट के अंतर्गत खुद को रजिस्टर कराना होगा. ऐसा न करने पर इसे एक अपराध माना जाएगा. ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही अमेरिका में अवैध रूप से रहने वालों लोगों को सरकार सख्ती बरत रही है.
‘स्व-निर्वासन में फेल होने पर 1000 से 5000 डॉलर के बीच जुर्माना देना होगा’
होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप का साफ संदेश है कि जो भी अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं वो या तो खुद ही देश से निकल जाए यो खुद को डिपोर्ट कर लें. होमलैंड सिक्योरिटी ने एक्स पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम को टैग करते हुए पोस्ट किया. उन्होंने लिखा कि अगर आपको अंतिम निष्कासन का आदेश मिल गया है और उसके बाद भी आप अमेरिका नहीं छोड़ते हैं तो आपको प्रति दिन के हिसाब से 998 डॉलर का जुर्माना देना होगा. अमेरिका से खुद को डिपोर्ट करने में फेल होने पर 1000 से 5000 डॉलर के बीच जुर्माना चुका होगा या फिर जेल भी जाना पड़ सकता है.
एच-1 बी वीजा और छात्र परमिट पर क्या असर होगा ?
ट्रंप सरकार का ये फैसला सीधे तौर पर उन लोगों को प्रभावित नहीं करेगा जो H-1B या छात्र परमिट जैसे वीजा पर अमेरिका में रह रहे हैं. इसके अलावा अन्य विदेशी नागरिकों पर ये नियम लागू होगा. एच-1 बी वीजा पर जब कोई व्यक्ति नौकरी खो देता है, लेकिन तय सीमा के भीतर देश से बाहर नहीं जाता है तो उसे कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है. इस नियम के चलते अब छात्रों और H-1B वीजा धारकों को समय रहते कागजी कार्रवाई को पूरा करना होगा.
होमलैंड सुरक्षा विभाग के मुताबिक स्व निर्वासन सुरक्षित है. आप अपनी शर्तों पर फ्लाइट से जा सकते हैं. अगर आप अवैध विदेशी के रूप में स्व-निर्वासन करते हैं तो अमेरिका में कमाए गए पैसे को अपने पास रखें. पोस्ट में यह भी कहा गया है कि स्व-निर्वासन भविष्य में कानूनी आव्रजन के लिए अवसर खोलेगा और ऐसे निर्वासित व्यक्ति सब्सिडी वाली उड़ान के लिए भी पात्र हो सकते हैं.
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